
Aftab Khan, Human Rights Media Council, AMMP 24 News Live tv, Date 02 Jul 2026
30 सितम्बर तक समस्त मेडिकल स्टोर/फार्मेसी में स्थापित होंगे सी.सी.टी.वी. कैमरे
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AMMP 24 News Live TV
रिपोर्ट आफताब खान, AMMP 24 News
बहराइच। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 के अन्तर्गत शिडयूल-एक्स अथवा शिडयूल-एच औषधियों को बेच रहे जनपद के समस्त मेडिकल स्टोर/फार्मेसी के मालिकों को जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपने प्रतिष्ठानों के अन्दर व बाहर 30 सितम्बर 2021 के पूर्व सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाना सुनिश्चित करें। प्र्रतिष्ठानों में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे के फुटेज की जिला औषधि नियंत्रक (औषधि निरीक्षक)/सीडब्लूपीओ द्वारा किसी भी समय आकस्मिक जॉच की जा सकती है। यदि किसी भी मेडिकल स्टोर/फार्मेसी के मालिक द्वारा नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।